मऊ, फरवरी 4 -- मऊ, संवाददाता। हलधरपुर थाना क्षेत्र के मेउडीकला में दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति की जमानत अर्जी मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने नामंजूर कर दिया। मामले की प्राथमिकी हलधरपुर थाना क्षेत्र के ढोलवन निवासी दिलीप कुमार ने थाना हलधरपुर में दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया कि उनकी बहन रेनू की शादी विगत 2 अगस्त 2025 को हलधरपुर थाना क्षेत्र के मेऊडीकला निवासी आकाश कुमार के साथ कोर्ट मैरिज से हुई थी। आरोप लगाया गया कि रेनू के ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसकी बहन को प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 2 जनवरी 2025 को रेनू की हत्या कर शव फंदे से लटका दिए थे और बिना सूचना दिए शव का अंतिम संस्कार भी कर दिए थे। मामले में अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने किया। उध...