बदायूं, नवम्बर 30 -- बदायूं। अपर जिला जज व त्वारित न्यायालय महिलाओं के विरुद्ध अपराध की न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने दहेज हत्या के आरोपी पति, सास, ससुर को दोषी माना है। न्यायाधीश ने पति को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ 10 हजार का जुर्माना लगाते हुए से अदा करने का हुक्म दिया। इस मामले में दोषी सास व ससुर को दो-दो साल की कैद समेत पांच-पांच हजार का जुर्माना लगाया। सहायक शासकीय अधिवक्ता मदनलाल राजपूत के अनुसार श्यामा देवी पत्नी लेखराज वाल्मीकि निवासी मोहल्ला बगिया थाना वजीरगंज ने थाने में तहरीर दी। बताया, उसकी बेटी लक्ष्मी की शादी दिनेश कुमार पुत्र तोताराम निवासी जरावन थाना बिल्सी के साथ की थी। बेटी की शादी नौ माह पहले हुई थी। उसकी बेटी आठ महीने की गर्भवती थी। शादी अपनी हैसियत के अनुसार दानदहेज दिया था। फिर भी लक्ष्मी के ससुराल व...
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