आगरा, सितम्बर 30 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दहेज हत्या की धाराओं में दोषी पाते हुए पति को सात साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सास को भी दहेज उत्पीड़न का दोषी पाते हुए एक साल की सुनाई है। दोषियों को कोर्ट ने 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। कासगंज कोतवाली पुलिस के अनुसार सुशील पाल सिंह ने अपनी पुत्री अर्चना की शादी 26 जनवरी 2014 को शहर के मोहल्ला सहावर गेट निवासी विकास प्रताप सिंह ने की थी। ससुराल वाले विवाह के बाद से ही अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। अर्चना को ससुराल वालों ने 21 जुलाई को मारपीट कर घर से निकाल दिया। सुशीलपाल के अनुसार 29 जुलाई 2014 को जब दोनों पक्षों में समझौते की बात चल रही थी। पति ने उसे आग लगाकर मर जाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद अर्चना ने अपने ऊपर केरोसिन आयल पलट लिया...
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