दहेज हत्या के दोषी पति को सात वर्ष का कारावास
मुजफ्फरपुर, जुलाई 30 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। दहेज के लिए 22 वर्षीय पत्नी अंशु कुमारी की जलाकर हत्या करने के दोषी उसके पति सरैया थाना क्षेत्र के दातापुर निवासी राकेश कुमार द्विवेदी को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे एक लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा। सेशन-ट्रायल के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-17 अनिल कुमार ठाकुर ने गुरुवार को उसे यह सजा सुनाई। इस संबंध में अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि अधिक उम्र के कारण आरोपित महेश द्विवेदी (75) को कोर्ट ने बरी कर दिया है। उन्होंने बताया कि अंशु के परिजन प्रियंका पांडेय ने सरैया थाने में राकेश कुमार द्विवेदी व उसके पिता महेश द्विवेदी के अलावा सास गायत्री देवी, भैंसुर मुकेश द्विवेदी व ननद रानी द्विवेदी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी। यह भी पढ़ें- दहेज हत्या मामले में पति को स...
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