लखीमपुरखीरी, मई 3 -- दहेज की खातिर पत्नी की हत्या करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी करार दिया है। एडीजे भूलेराम ने दोषी पति को दस वर्ष के कठोर कारावास समेत 7500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। एडीजीसी बृजेश कुमार शुक्ल ने बताया कि वादी मुकदमा शंभूलाल ने अपनी पुत्री संगीता का विवाह धौरहरा थाना क्षेत्र के माथुरपुरवा गांव के रहने वाले छोटे लाल के साथ किया था। छोटे लाल दहेज में मोटरसाइकिल के लिए पत्नी संगीता को प्रताड़ित करता रहता था। 3 सितंबर 2021को छोटेलाल ने शंभूलाल को फोन कर बताया कि संगीता ने फांसी लगा ली है। सूचना पाकर शंभूलाल और अन्य लोग जब वह पहुंचे तो देखा कि संगीता का शव लटक रहा था। शंभूलाल ने छोटेलाल और उसके भाइयों विदेश व बैजनाथ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने विवेचना के बाद केवल छोटेलाल के खिलाफ ...