मऊ, मई 7 -- मऊ, संवाददाता। चार वर्ष पूर्व कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत विवाहिता की दहेज की मांग को लेकर की गई हत्या के मामले में आरोपित पति को कोर्ट ने बुधवार को दोषी करार दिया। दहेज हत्या के दोषी पति को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट दीप नारायण तिवारी ने दस वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाया। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया। साथ जुर्माना जमा होने पर सम्पूर्ण धनराशि का 25 हजार वादिनी को देने का आदेश दिया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत 22 दिसंबर 2022 का है। मामले में शहर कोतवाली में प्राथमिकी मृतका की मां आयशा खातून ने दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि उनकी लड़की सबा परवीन का निकाह मोहल्ला क्यारी टोला पूरानिजाम निवासी आरोपी मंजर कमाल के साथ हुआ थ...