आजमगढ़, अप्रैल 30 -- आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। दहेज हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने पति को दोषी मानते हुए आठ वर्ष सश्रम कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपी सास को दोषमुक्त कर दिया।यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक कमलापति ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा कैलाश निवासी अमौला बुजुर्ग थाना आलापुर जनपद अंबेडकर नगर की बहन संगीता की शादी वर्ष 2013 में सुभाष निवासी तरौंधी थाना तहबरपुर के साथ हुई थी। शादी के बाद पांच लाख रूपये की मांग को लेकर ससुराल में संगीता का उत्पीड़न किया जाने लगा। यह भी पढ़ें- मृतका की मां के गवाही से मुकरने पर दामाद समेत दो बरी 15 दिसंबर 2017 को ससुराल में संगीता की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.