दहेज हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
गिरडीह, अगस्त 14 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। दहेज हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम संजीव कुमार वर्मा की अदालत ने गुरूवार को दहेज हत्या में दोषी ठहराये गये किशन कुमार वर्मा उर्फ टुनटुनवा पिता स्व.हरखू महतो की सजा के बिंदुओं पर सुनवाई की। अदालत ने दोषी किशन कुमार वर्मा को भादवि की धारा 304(बी) के तहत आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। इसके अलावा दोषी किशन कुमार वर्मा को भादवि की धारा 201 के तहत तीन साल की कठोर कैद और 10000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह महीने की साधारण कैद भुगतनी होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और जेल में बिताई गई अवधि को सज़ा की कुल अवधि में से घटा दिया जाएगा। यह मामला बिरनी थाना कांड संख्या 30/2017 से संबंधित है। इस मामले का सूचक कुलदीक महतो है।
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