गाज़ियाबाद, फरवरी 3 -- गाजियाबाद। दहेज हत्या के एक मामले में अदालत ने पति और सास को दोषमुक्त कर दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-7 डॉ. दिनेश चंद शुक्ला की अदालत यह फैसला सुनाया। लोनी थाना क्षेत्र निवासी हरिओम ने 16 नवंबर 2018 को दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि उनकी बेटी की शादी 27 अप्रैल 2018 को लक्ष्मण के साथ हुई थी। बेटी को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। 15 नवंबर को सूचना मिली कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है। जब परिजन ससुराल पहुंचे तो बेटी का शव बेड पर पड़ा मिला।
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