बागपत, अप्रैल 25 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने भागोट गांव में दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या करने के आरोपी युवक की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। नोएडा के बढ़पुरा गांव रहने वाले सुरेंद्र ने 24 दिसंबर 2025 को खेकड़ा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उसकी भतीजी ईशू उर्फ इशिका की शादी गोठरा गांव के सचिन से हुई थी। आरोप लगाया कि 23 नवंबर 2025 को पति सचिन, नवीन, मांगे, सास प्रमिला देवी, नंद सरिता, आदि ने फांसी लगाकर इशिका की हत्या कर दी। यह भी पढ़ें- दहेज में पांच लाख और कार की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को किया प्रताड़ित आरोप लगाया कि दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी और 10 लाख रुपये की मांग पूरी नहीं होने पर इशिका की हत्या की गई। सुरेंद्र ने शादी के बाद दू...