सिद्धार्थ, अप्रैल 3 -- सिद्धार्थनगर, हिन्दुस्तान टीम। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बांसी ने दहेज हत्या के मामले में मां-बेटे को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पांच साल बाद इस मामले पर फैसला सुनाया गया। ग्राम सिंगीया थाना जोगिया उदयपुर निवासी विजय प्रकाश यादव ने बांसी कोतवाली में आठ अप्रैल 2020 को तहरीर देकर कहा था कि उन्होंने अपनी लड़की अनीता यादव की शादी ग्राम रैनाजोत निवासी अनिल यादव पुत्र चंद्रभान के साथ की थी। दहेज की मांग को लेकर पुत्री को जलाकर मार डालने का आरोप लगाया था। तहरीर के आधार पर बांसी कोतवाली में धारा 498 ए, 304 बी भारतीय दंड विधान व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बांसी सत्य प्रकाश आर्य ने मामले की सुनवाई व गवाहों के बयान पर आरोप सही पाए जाने पर आर...
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