दहेज हत्या के आरोपी पति को 10 वर्ष का कारावास
फिरोजाबाद, मार्च 31 -- न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सात हजार रुपये के अर्थदंड लगाया है। जिसे जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। वहीं इस मामले सास को दोषमुक्त करार दिया गया है। थाना सिरसागंज में 20 अगस्त-2020 को देवेंद्र ने मुकदमा दर्ज कराया था कि छह वर्ष पूर्व अपनी बेटी पंकज की शादी सिरसागंज के सोथरा गांव निवासी अतुल उर्फ नीटू के साथ की थी। शादी के बाद से ही पति और ससुराल वाले उसे अतिरिक्त दहेज में बाइक की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। 20 अगस्त शाम पांच बजे सूचना मिली कि उसकी बेटी गंभीर रूप से जल गई है। वह सरकारी ट्रामा सेंटर पहुंचे तब तक बेटी की मृत्यु हो चुकी थी। जांच के बाद विवेचक ने मामले में पति अतुल उर्फ नीटू और सास कमला देवी के विरुद्ध दहेज हत्या स...
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