मथुरा, फरवरी 17 -- दहेज की खातिर विवाहिता की हत्या कर उसे दुर्घटना का रूप देने वाले आरोपी पति की जमानत याचिका को जिला जज विकास कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर द्वारा की गई। जैंत थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में पूजा नामक विवाहिता की मौत हो गई थी। पति की सूचना पर जैंत पुलिस ने महिला के शव को आवश्यक कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूजा की मौत का कारण गला दबाना आया था। इसके बाद मृतका के पिता ने जैंत थाने में पति विष्णु के खिलाफ दहेज की खातिर बेटी की हत्या किए जाने और उसे दुर्घटना का रूप देने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दहेज हत्या के आरोपी को 22 जुलाई 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। जेल में निरूद्ध विष्णु ने...
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