कौशाम्बी, सितम्बर 7 -- सैनी कोतवाली में 20 जून 2023 को दर्ज कराए गए दहेज हत्या के मुकदमे में अदालत ने एक आरोपी को 10 साल की सजा व नौ हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन के मुताबिक वादी सुनिता देवी ने बताया था कि उसकी बेटी की शादी सिराथू में हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराली बेटी को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। कोर्ट ने सोमवार को मुकदमे में आरोपी ठहराए गए राजेंद्र सरोज को दोषी करार देते हुए सजा सुनाया है।

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