देवघर, जून 24 -- देवघर प्रतिनिधि दहेज के लिए हत्या से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश एम सी नारायण की अदालत नेअभियुक्त को दोषी पाकर सजा सुनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्र वाद संख्या 01/2025 के इस मामले में अभियुक्त गणेश यादव को बी एन एस की धारा 80/3(5) के तहत दोषी पाकर दस वर्षों की सश्रम कैद की सजा सुनाई गई। अभियुक्त के विरुद्ध अपनी पत्नी चमेली देवी को दहेज के लिए मारपीट कर हत्या करने का आरोप था। दहेज हत्या के इस मामले में मोहनपुर थाना कांड संख्या 139/ 2024 के रूप में प्राथमिकी भी दर्ज की गई एवं विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से ग्यारह लोगों ने अपनी गवाही भी दी। गवाहों के परीक्षण/ प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाकर उपर्युक्त सजा सुनाई।

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