गोरखपुर, अप्रैल 1 -- गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। दहेज हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव ने सिकरीगंज थाना क्षेत्र के शिवपुर निवासी अभियुक्त पति कुलदीप विश्वकर्मा, ससुर रामअचल विश्वकर्मा व सास सोनमती देवी को सात साल कारावास एवं छह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को दो माह 15 दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रद्धानंद पांडेय एवं रविंद्र सिंह का कहना था कि वादी सत्य प्रकाश विश्वकर्मा बेलघाट थाना क्षेत्र के डकही का निवासी है। उसने अपनी पुत्री खुशबू का विवाह 12 मई 2018 को अभियुक्त कुलदीप विश्वकर्मा के साथ किया था। शादी के बाद कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। उसके बाद अभियुक्त पति कुलदीप विश्वकर्मा, ससुर रामअचल विश्वकर्मा व सास सो...