गोरखपुर, मार्च 28 -- गोरखपुर। दहेज हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने पिपराइच थाना क्षेत्र के बापूनगर वार्ड नंबर पांच निवासी अजय कुमार यादव को आठ साल की कठोर कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को 90 दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र दूबे एवं अतुल शुक्ल ने कहा कि वादी ठगई यादव कुशीनगर जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के सिसवा शुक्ल का निवासी है। उसने अपनी लड़की सुमन की शादी 29 अप्रैल 2018 को अभियुक्त अजय कुमार यादव से किया था। शादी के सप्ताह भर बाद से ही अभियुक्त वादी की लड़की को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगा।इस बात की सूचना लड़की ने पिताको फोन पर दी थी। तीन जुलाई 2018 को 9 बजे वादी क...