संतकबीरनगर, अप्रैल 1 -- संतकबीरनगर, निज संवाददाता। सत्र न्यायधीश ने दहेज हत्या मामले के आरोपी पति, सास और ससुर को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है।जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के डारीडीहा गांव की रहने वाली अनीता देवी पत्नी रामबक्स ने प्रार्थना पत्र दिया कि उन्होंने अपनी बेटी पुनीता की शादी खलीलाबाद क्षेत्र के ही बरईपार निवासी रामप्रसाद के बेटे राजेश के साथ 13 मई 2022 को की थी। शादी एवं विदाई में अपनी हैसियत के अनुसार पुनीता के पति और ससुराल वालों को काफी सामान दान के रूप में दिया था, लेकिन उन लोगों की और सामान की मांग थी। शादी में भी छोटे-छोटे अवसर पर पुनीत...