उन्नाव, जून 7 -- कृष्ण कुमार मिश्र, उन्नाव। दहेज हत्या के सात साल पुराने एक मुकदमे की अंतिम सुनवाई करते हुए जिला जज ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों को सुनने के बाद आरोपी पति को दोषी ठहराया है। न्यायाधीश ने अपराध कारित करने के जुर्म में सात साल की सजा सुनाते हुए दस हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया है।अजगैन थाना क्षेत्र निवासी गनेश लोधी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसने बेटी सोनी की शादी 17 अप्रैल 2015 को अजगैन के सिलौटन खेडा गांव निवासी रजयपाल लोधी से की थी। शादी के बाद से ससुरालीजन दहेज की मांग को लेकर बेटी को प्रताड़ित करते थे। 23 मई 2019 को भाई ललित कुमार के मोबाइल फोन पर किसी व्यक्ति ने काल कर बहनोई रजयपाल, ससुर सुल्तान और जेठ सूर्यपाल ने चाकू, कुल्हाड़ी से मारने की जानकारी मिली। जिसके बाद वह बेटे के साथ सिलौटन खेडा गांव स्थि...