बागपत, मई 8 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने खेकड़ा की विवाहिता के दो हत्यारोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। विवाहिता की हत्या के मामले में कई ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। दिल्ली के करावलनगर की रहने वाली कविता ने गत 7 अप्रैल को खेकड़ा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उसने अपनी बेटी आशु की शादी खेकड़ा के रैदासपुरी मोहल्ला निवासी सुमित के साथ की थी। शादी के बाद ससुराल वाले रुपये मंगवाने के लिए उसकी बेटी को परेशान करने लगे। रिश्तेदारों ने बताया कि गत 28 मार्च को ससुराल में आशु की मौत हो गई, ससुराल वालों ने सूचना दिए बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया। यह भी पढ़ें- भोजला हत्याकांड में आरोपी का जमानत अर्जी निरस्त कविता ने सुमित, पप्पू, काजल और सरोज पर आशु की हत्या करने का आरोप लगाया। ...