उन्नाव, अगस्त 4 -- उन्नाव। सीएडब्ल्यू एफटीसी कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के मामले में आरोपी रामऔतार निवासी ग्राम दबौली थाना फतेहपुर चौरासी को प्रभावी विवेचना और अभियोजन की पैरवी के चलते मंगलवार को दोषी करार देते हुए 6 माह के कारावास और 3 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपी के विरुद्ध वर्ष 2001 में बांगरमऊ थाने रिपोर्ट दर्ज हुई थी।

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