रांची, मई 19 -- रांची। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने दहेज प्रताड़ना और संदिग्ध मौत मामले में आरोपी रंथू कुमार उर्फ रंथू महतो की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता और केस डायरी में मौजूद साक्ष्यों को देखते हुए राहत देने से इनकार किया। अभियोजन के अनुसार, मृतका की शादी 26 अप्रैल 2024 को रंथू महतो से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। यह भी पढ़ें- डेटिंग ऐप पर मुलाकात, शादी और अब हत्या का आरोप; कौन है तेलुगु एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा का पति समर्थ सिंह

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...