मुजफ्फरपुर, दिसम्बर 9 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। दहेज प्रताड़ना के 11 वर्ष पुराने मामले में दोषी पति ब्रह्मपुरा थाना के जूरन छपरा रोड नंबर-चार निवासी संदीप कुमार को दो वर्ष की सजा सुनाई गई है। उसको दस हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे 30 दिन अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामले के ट्रायल के बाद न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी भानुप्रताप ने मंगलवार को उसे सजा सुनाई। मामले में अभियोजन पदाधिकारी अनीश सिंह ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश किया। जूरन छपरा रोड नंबर-चार की सुरुचि ने एक जून 2014 को ब्रह्मपुरा थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि वह अनुबंध पर शिक्षक है। 23 अप्रैल 2004 को उसकी शादी संदीप कुमार से हुई थी। शादी के बाद से ही उसका पति, सास व ससुर दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। नशे की हालत में उसका पत...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.