दहेज प्रताड़ना मामले में पति को 3 साल की सजा, सास-ससुर बरी
रांची, सितम्बर 22 -- रांची। न्यायिक दंडाधिकारी ऋत्विका सिंह की अदालत ने दहेज प्रताड़ना और मारपीट से जुड़े 8 साल पुराने एक मामले में फैसला सुनाते हुए बोकारो स्टील सिटी सेक्टर 6/बी निवासी पति दुर्गा लोहरा को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी पति को दहेज प्रताड़ना के तहत 3 साल की साधारण कैद और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा अन्य आरोपों में भी अलग-अलग सजा व जुर्माना लगाया गया है। वहीं, ट्रायल फेस कर रहे सह-आरोपी सास कौशल्या देवी और ससुर उपेंद्र राम लोहरा (दोनों निवासी- देवघर) को सभी आरोपों से बरी कर दिया। मामला चुटिया थाना कांड संख्या 289/2018 से जुड़ा है। चुटिया निवासी रामा कुमारी की शादी 25 अप्रैल 2012 को दुर्गा लोहरा के साथ सरना रीति-रिवाज से हुई थी। पीड़िता का आरोप था कि शादी में बाइक, सोने की अंगूठी व घरेलू सामान देने क...
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