देवघर, सितम्बर 6 -- देवघर प्रतिनिधि। दहेज प्रताड़ना से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के एसीजेएम आनंद सिंह की अदालत ने तीन आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जी आर संख्या 193/2016 के इस मामले में गोखुल दास, कारू दास एवं रूपा देवी को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। यह मामला जसीडीह थाना कांड संख्या 25/2016 के रूप में दर्ज किया गया था। यह भी पढ़ें- Deogarh News: पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपी रिहा

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