दहेज प्रताड़ना के चार साल पुराने केस में पति बरी
रांची, जुलाई 1 -- रांची। न्यायिक दंडाधिकारी अमित गुप्ता की अदालत ने दहेज प्रताड़ना, मारपीट और जानबूझकर अपमान करने के आरोपों में ट्रायल फेस कर रहे आरोपी पति प्रवीर प्रिया को बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मामले में स्वतंत्र गवाहों का अभाव रहा। कई गवाहों के बयान आपस में मेल नहीं खाते और कथित मारपीट के समर्थन में कोई चिकित्सीय साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया। न्यायालय ने यह भी माना कि अभियोजन की कहानी में कई महत्वपूर्ण सुधार और विरोधाभास सामने आए। यह भी पढ़ें- गवाह नहीं पहुंचने पर दुर्व्यवहार मामले में आरोपी बरी
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.