लखीमपुरखीरी, अगस्त 8 -- दहेज में बाइक और कलर टीवी न मिलने पर विवाह के तीसरे महीने ही पत्नी की जलाकर हत्या करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी करार दिया है। एडीजे रेनू सिंह ने आरोपी पति को आजीवन कारावास समेत 28,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। जबकि इसी मामले में आरोपी पति के भाई के खिलाफ ठोस सबूत न होने पर उसे बरी कर दिया। एडीजीसी कपिल कटियार ने बताया कि नीमगांव थाना क्षेत्र के मदारपुर गांव के रहने वाले स्वतन्त्र तिवारी ने अपनी पुत्री सुभाषिनी का विवाह 7 मई 2015 को मितौली थाना क्षेत्र के भीखमपुर गांव के रहने वाले आलोक मिश्रा के साथ किया था। यह भी पढ़ें- दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास की सजा सुभाषिनी के पति व अन्य ससुराली अतिरिक्त्त दहेज में बाइक और कलर टीवी की मांग को लेकर सुभाषिनी को प्रताड़ित करते थे। वि...