दहेज के हत्या के आरोपी पति को सात साल की सजा
बलिया, मई 15 -- बलिया, संवाददाता। करीब दो साल पुराने दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को सात साल की सजा सुनायी है। न्यायालय ने उस पर छह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। साक्ष्य के अभाव में आरोपी ससुर को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है।भीमपुरा थाना क्षेत्र के छुड़हरा निवासी सोनम ने 12 नवम्बर 2024 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। इसकी जानकारी होने के बाद पहुंचे मऊ जनपद के हलधरपुर थाना क्षेत्र के जगदीपुर निवासी और मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए उत्पीड़न और हत्या करने का आरोप लगया। उसने पुलिस को बताया कि 23 जून 2020 को बरौली राममंदिर में सोनम की शादी राजकुमार के साथ हुई थी। यह भी पढ़ें- विवाहिता की हत्या में पति, सास, ससुर को सात-सात साल की सजा कुछ दिनों तक उनका वैवाहिक जीवन ठीक से चलता रहा और दो बच्चे भी हुए। इसी बीच ससुर...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.