दहेज के लिए विवाहिता की हत्या में पति को आजीवन कारावास व 50 हज़ार रुपए अर्थदंड की सज़ा
बिजनौर, जुलाई 4 -- अपर सत्र न्यायधीश मौहम्मद शरिक सिद्दीकी ने दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या के मामले में मृतका के पति को आजीवन कारावास व 50 हज़ार रुपए के अर्थदंड की सज़ा सुनाई है।
प्रकरण का विवरण अभियोजन के अनुसार जनपद मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र के ग्राम अलियाबाद निवासी तौफीक अहमद पुत्र स्व रफीक ने 7 जुलाई 2019 को अफजलगढ़ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी पुत्री रहनुमा का निकाह मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम जयनगर निवासी हिफजुर्रहमान पुत्र स्व अल्ताफ के साथ 14 माह पूर्व की थी।शादी के तुरंत बाद से ही पति हिफजुर्रहमान,देवर सलमान,सास नसीमा,ननद गुलफशा व नंडोई ताहिर शादी में कम दहेज लाने की वजह से मेरी पुत्री को ताने देते तथा शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे।बि...
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