अंबेडकर नगर, अगस्त 26 -- अम्बेडकरनगर,संवाददाता। दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने के मामले में चारों दोषियों को साक्ष्य के अभाव में सत्र न्यायाधीश ने दोषमुक्त कर दिया। मामला छह वर्ष अलीगंज थाना क्षेत्र के दहियावर गांव का है। दहियावर गांव में दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित किया जाता था और मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या 17 मार्च 2018 को करके साक्ष्य छिपाने की नियत से आत्महत्या का रूप दे दिया गया। महाराष्ट्र प्रान्त के थाने जिले के भिवंडी निवासी कलीमुल्लाह पुत्र हबीबुल्लाह अंसारी ने पुत्री नसरीन बानो की दहेज के लिए हत्या करने में पति कयूम, सास फिरोज जहां, ननद सबीना एवं सब्बो को आरोपी बनाया। सत्र न्यायालय में अभियोजन ने गवाहों को परीक्षित कराते हुए कठोर दंड के लिए दलीलें दी जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने सैय्यद मोहम्मद अली जैदी एवं स...