दहेज के लिए महिला सिपाही की हत्या में दोषी पति को दस वर्ष की सजा
मुजफ्फरपुर, अक्टूबर 1 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले के गायघाट थाना के बेनीबाद ओपी में तैनात कटihar की महिला सिपाही गुंजन कुमारी की दहेज के लिए हत्या में दोषी पति राहुल कुमार को कोर्ट ने दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। राहुल कटihar जिले के नगर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गोढ़ी टोला का रहने वाला है। सेशन-ट्रायल के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-आठ माधवेंद्र सिंह ने बुधवार को उसे सजा सुनाई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राधाकांत प्रसाद ने कोर्ट में साक्ष्यों को पेश किया। इसमें अधिवक्ता राधामोहन सिंह ने सहयोग किया। यह भी पढ़ें- दहेज हत्या में पति को उम्रकैद, 15 हजार रुपये जुर्माना किराए के कमरे में फंदे से लटका मिला था शव : महिला सिपाही के भाई मधेपुरा जिले के रतवारा थाने के भवानीपुर बासा गांव के नीतीश कुमार ने 2...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.