अलीगढ़, अप्रैल 9 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। महुआखेड़ा क्षेत्र में चार साल पहले दहेज के लिए महिला की हत्या के मामले में एडीजे 11 पीके जयंत ने दोषी पति को सात साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी प्रमेंद्र जैन ने बताया कि हाथरस जिले के हसायन क्षेत्र के गांव मंडनपुर निवासी राज बहादुर ने 27 जून 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उन्होंने 18 जुलाई 2021 को अपनी बेटी सपना व कमलेश की शादी महुआखेड़ा क्षेत्र के गांव हाजीपुर फत्तेहखां निवासी विष्णु व चंद्रप्रकाश के साथ की थी। इसमें एक बाइक व दान-दहेज दिया गया। लेकिन, कुछ दिनों बाद ही चंद्रप्रकाश ने सपना व कमलेश को दहेज मांगकर परेशान करना शुरू कर दिया। एक और बाइक की मांग को लेकर धमकी दी गई। यहां तक कि बड़ी बेटी सपना को घर से निकाल दिया। वहीं, 2...
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