धनबाद, मई 27 -- धनबाद, प्रतिनिधि। दहेज के लिए पत्नी को जलाकर हत्या के प्रयास करने के मामले में भूली बाइपास निवासी शाहबाज उर्फ डेनियल को अदालत ने मंगलवार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साढ़े छह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। शाहबाज 27 सितंबर 2016 से अदालत से फरार चल रहा है। अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। अभियुक्त की अनुपस्थिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय पारस कुमार सिन्हा की अदालत ने फैसला सुनाया। अभियुक्त के खिलाफ पत्नी जुगनू परवीन ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। घायल पत्नी के बयान के आधार पर भूली ओपी में कांड दर्ज किया गया था। यह भी पढ़ें- पत्नी की हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा आरोप में कहा गया था कि आठ अप्रैल 2012 को अभियुक्त घर आया तथा उसे खाना बनाने को कहा था। खाना बनाने की बात ...