कोडरमा, अप्रैल 16 -- कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। दहेज हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आरोपी पति मनजीत साव (25 वर्ष), पिता जयदेव साव, निवासी रुपनडीह, डोमचांच (कोडरमा) को दोषी करार देते हुए 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला 15 अक्टूबर 2021 का है। इस संबंध में मृतका के पिता महेंद्र साव ने डोमचांच थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए कुल 13 गवाहों का परीक्षण कराया। यह भी पढ़ें- दहेज हत्या में पति समेत परिवार के चार सदस्य दोषी करार, सजा आज उन्होंने अपराध की गंभ...
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