दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति को 14 साल की सजा
उन्नाव, अगस्त 24 -- उन्नाव। दहेज के लिए पत्नी की हत्या के दोषी पति को न्यायालय ने 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। वहीं, साक्ष्य के अभाव में दोषी के भाई को बरी किया गया।अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता हरीश अवस्थी ने बताया कि जनपद रायबरेली में थानाक्षेत्र खीरो के तिवारिनखेड़ा गांव निवासी मायाराम ने 14 नवंबर 2018 को बिहार थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि वर्ष 2012 में बेटी की शादी बिहार थानाक्षेत्र के चतुरखेड़ा गांव निवासी केशन कुमार के साथ की थी। शादी के बाद से केशन कुमार परिजनों के साथ मिलकर दहेज में 50 हजार रुपये की मांग कर बेटी को प्रताड़ित करता था। 11 अक्तूबर को केशन कुमार व उसके भाई केशनपाल ने बेटी की हत्या कर दी। घटना के बाद ससुराल पक्ष ने परिजनों को बेटी की मौत सर्पदंश से होने की सूचना दी थी। जब...
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