बुलंदशहर, दिसम्बर 12 -- अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय-3 शिवानंद ने करीब 26 साल पहले वर्ष 1999 में नगर क्षेत्र में विवाहिता की दहेज के लिए जलाकर हत्या करने के मामले में जेठानी को सात साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्ता पर 200 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में पति समेत तीन अभियुक्तों को पूर्व में ही सजा सुनाई जा चुकी है। शुक्रवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि 19 जून 1999 को स्याना के मोहल्ला गद्दीपाड़ा मोड़ा का चौक निवासी कलवा पुत्र सद्दीक ने नगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी पुत्री सलमा का निकाह 9 अप्रैल 1996 को बुलंदशहर नगर के मोहल्ला सरायधारी निवासी इरफान से हुआ था। निकाह के बाद पति एवं अन्य ससुरालीजनों द्वारा उसे अतिरिक्त दहेज के लिए प्र...
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