दहेज की खातिर पत्नी की हत्या करने वाले पति को सजा
लखीमपुरखीरी, जुलाई 10 -- दहेज की खातिर पत्नी की जलाकर हत्या करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी करार दिया है। एडीजे वीरेंद्र नाथ पाण्डेय ने आरोपी पति को दस वर्ष के कठोर कारावास समेत 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। एडीजीसी बृजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि ईसानगर थाना क्षेत्र के नौरंगपुर गांव के रहने वाले दिनेश कुमार ने अपनी बहन कृष्णाकुमारी का विवाह 6 जून 2013 को थाना क्षेत्र के ही गांव डिंगुरपुर मजरा खंडवा मीतमऊ के रहने वाले दीपू से किया था। दहेज में बाइक और रुपयों की मांग को लेकर कृष्णाकुमारी के ससुराली उसे प्रताड़ित करते थे। यह भी पढ़ें- दहेज हत्या में पति और सास को 10 वर्ष कैद 22 अप्रैल 2017 को दिनेश कुमार को दीपू ने फोन कर बताया कि कृष्णाकुमारी ने आग लगा ली है। दिनेश कुमार जब पहुंचा तो कृष्णाकुमारी मृत अव...
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