लखीमपुरखीरी, मई 22 -- विवाह के 11 माह बाद ही पत्नी की जलाकर हत्या करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी करार दिया है। एडीजे मनोज कुमार सिंह ने दोषी पति को दस वर्ष के कठोर कारावास समेत 45000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। जबकि इसी मामले में आरोपी जेठ-जेठानी को सबूतों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। एडीजीसी प्रभाकर ब्रह्म मिश्र ने बताया कि मितौली थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव के रहने वाले राजाराम ने अपनी पुत्री ऊषा देवी का विवाह 28 मई 2015 को गोला थाना क्षेत्र के ग्राम अलीगंज के रहने वाले राजू के साथ किया था। यह भी पढ़ें- दहेज की खातिर पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को सजा उषा देवी का पति व अन्य ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज में एक लाख रुपये और बाइक की मांग को लेकर ऊषा देवी को प्रताड़ित करते थे। 28 अप्रैल...