दहेज की खातिर पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को सजा
लखीमपुरखीरी, सितम्बर 11 -- लखीमपुर। दहेज की खातिर विवाहिता की फांसी लगाकर हत्या करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी करार दिया है। एडीजे भूलेराम ने आरोपी पति को दस वर्ष के कठोर कारावास समेत बारह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। जबकि इसी मामले में आरोपी पति के भाई और पिता को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। एडीजीसी ब्रजेश कुमार शुक्ल ने बताया कि मितौली थाना क्षेत्र के डहर गांव के रहने वाले सुरेश ने अपनी पुत्री रोली का विवाह थाना क्षेत्र के ही गांव माइनर का पुरवा के रहने वाले पंकज के साथ किया था। यह भी पढ़ें- Rishikesh News: दहेज हत्या में पति समेत चार बरी रोली का पति पंकज और अन्य ससुराल वाले दहेज की खातिर उसे प्रताड़ित करते थे। 28 मार्च 2016 को फांसी पर लटकने से उसकी मौत हो गयी। रोली के पिता सुरेश ने पति पंकज, प...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.