मेरठ, मार्च 25 -- ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत थाना दौराला पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन कार्यालय की संयुक्त पैरवी के चलते दहेज और दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपियों को सजा दिलाने में सफलता हासिल हुई है। न्यायालय एडीजी एफटी -1 मेरठ ने मामले में दोषसिद्धि करते हुए सजा सुनाई। वर्ष 2015 में थाना दौराला में पंजीकृत मुकदमा दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित था, न्यायालय ने आरोपी इरशाद और इकरार उर्फ सोनू निवासी ग्राम समौली सलेमपुर को 10-10 वर्ष कारावास एवं पांच हजार का अर्थदंड से दंडित किया। वहीं, महिला आरोपी शकीला को तीन वर्ष का कारावास और दो हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। घटना के संबंध में पीड़िता ने 8 अप्रैल 2015 को थाना दौराला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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