दहेज उत्पीड़न में पति व सास-ससुर को तीन-तीन वर्ष की कैद
महाराजगंज, अगस्त 5 -- महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। दहेज प्रताड़ना के एक मामले में अदालत ने महिला के पति एवं सास-ससुर को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास एवं 13-13 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दोषियों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।पत्रावली के मुताबिक जून 2022 में महिला थाना में आरोपित दीपक अग्रहरी पुत्र विजय अग्रहरी, विजय अग्रहरी पुत्र लुल्लुर व प्रतिमा पत्नी विजय निवासी धानी बाजार थाना बृजमनगंज के खिलाफ दहेज की मांग को लेकर विवाहिता के साथ मारपीट, प्रताड़ित करने एवं जान से मारने की धमकी के आरोप में केस दर्ज हुआ था। तत्कालीन विवेचक महिला थाना की एसओ कंचन राय ने विवेचना के बाद नवंबर 2022 में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया। यह भी पढ़ें- दहेज उत्पीड़न व घरेलू हिंसा में पति समेत चार पर मुकदमा सुनव...
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