आगरा, फरवरी 19 -- थाना ताजगंज के दहेज उत्पीड़न मामले में आरोपी पति सुमित को अदालत से राहत मिली है। सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता झम्मन सिंह और स्नेह पाण्डेय ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट देरी से दर्ज कराई गई है। देरी का स्पष्ट कारण नहीं दिया गया है। मामले की विवेचना जारी है। वादिनी मधु सिंह ने रिपोर्ट में कहा कि उसकी शादी 10 मई 2024 को सुमित परिहार से हुई थी। शादी के बाद उसे प्रताड़ित किया गया। 2 लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग की गई। 2 अगस्त 2024 को उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की गई।

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