मुरादाबाद, अप्रैल 23 -- कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न से परेशान होकर विवाहिता द्वारा आत्महत्या करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए साढ़े चार साल के कारावास की सज़ा सुनाई है। 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। मामला भोजपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। साल 2017 में मानपुर मलबाड़ा उर्फ मानपुर निवासी मुस्तकीम ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी भांजी को उसके ससुराल वाले दहेज की खातिर प्रताड़ित करते हैं। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और साक्ष्य एकत्रित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मामले की सुनवाई एफटीसी-1 न्यायालय की न्यायाधीश प्रीति सिंह की अदालत में चली। अभियोजन की ओर से सरकारी अधिवक्ता अशोक कुमार यादव ने पैरवी और विवेचना डिप्टी एसपी विशाल यादव ने की। कोर्ट ने आरोपी अकबर अली को दोषी मानते हुए 4 वर्...