संभल, दिसम्बर 21 -- पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते दहेज के लिए प्रताड़ित करने और पीड़िता की मृत्यु से जुड़े मामले में एक आरोपी को सजा दिलाई गई है। थाना बहजोई जनपद संभल के मुकदमे में न्यायालय एफटीसी-1 मुरादाबाद ने अभियुक्त संजीव पुत्र खेतल सिंह निवासी ग्राम कैलमुंडी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास एवं 70 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह कार्रवाई ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत की गई। मामले में एडीजीसी अशोक कुमार यादव, कोर्ट पैरोकार हेड कांस्टेबल अनेक पाल सिंह और कोर्ट मोहर्रिर प्रशांत मिश्रा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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