उन्नाव, जुलाई 30 -- उन्नाव। जनपद न्यायालय की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम (एसीजेएम) की कोर्ट में लंबित सबसे पुराने मामलों में से एक राज्य बनाम योगेश शंकर अवस्थी में गुरूवार को अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने लगभग 30 साल पुराने इस मुकदमे में मुख्य आरोपित योगेश शंकर अवस्थी को दोषी ठहराते हुए दो साल कारावास व 4 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मामला 1996 का है। जब पीड़िता रजनी देवी ने अपने पति योगेश शंकर अवस्थी व अन्य चार लोगों के खिलाफ थाना बिहार में दहेज उत्पीड़न व दहेज प्रथा का केस दर्ज कराया था। पुलिस विवेचना बाद सभी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल किया गया था। यह भी पढ़ें- दहेज हत्या मामले में पति को सात वर्ष की सश्रम कारावास आरोप है कि प्रभावशाली पक्ष द्वारा साक्ष्यों व प्रक्रिया पर दबाव बनाने से मुकदमे की सुनवाई में दशकों ...