आगरा, अप्रैल 16 -- दहेज उत्पीड़न समेत अन्य में पति समेत नौ ससुरालीजनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होगा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बटेश्वर कुमार ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष बरहन को दिए हैं। वादी निवासी आंवलखेड़ा ने अधिवक्ता बबीना रानी शांत के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया था कि उसकी शादी विपक्षी निवासी फरह मथुरा के साथ 14 फरवरी 24 को हुई थी। ससुरालीजन दहेज से संतुष्ट नहीं होने के कारण उसे प्रताड़ित कर अतिरिक्त दहेज के रूप में कार एवं पांच लाख रुपये की मांग करते थे। यह भी आरोप था कि विपक्षी दवा का सेवन कर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करता था। शराब पीने को भी विवश करता था। चार अगस्त 2024 को ससुरालीजनों ने वादी के साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। उसके मायके में रहने के दौरान नवंबर 25 को बातचीत करने आने क...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.