बस्ती, नवम्बर 11 -- बस्ती, निज संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जेबा की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति को सात वर्ष कठोर कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। शासकीय अधिवक्ता राधवेश प्रसाद पांडेय व दिलीप सिंह ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि लालगंज थाने में रामजस ग्राम पड़ियायापार थाना मुण्डेरवा ने प्रार्थना पत्र देकर कहा कि अपनी बेटी सरोजा देवी की शादी ग्राम जिगिना देव थाना लालगंज के निवासी गुड्डु उर्फ उदयशंकर चौधरी संग की थी। मेरा दामाद दहेज में बाइक की मांग करने लगा और प्रताड़ित करने लगा। मेरी बेटी सरोजा देवी व गुड्डू से एक पुत्री पैदा हुई है। 17 मई 2022 को मेरी बेटी को काफी प्रताड़ित किया गया। इसकी सूचना सरोजा ने अपने मामा को दिया। ...
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