दहेज़ उत्पीड़न मामले में पति को तीन साल कारावास की सजा
अररिया, सितम्बर 30 -- अररिया, विधि संवाददाता।दहेज़ उत्पीड़न का मामला प्रमाणित होने पर न्यायमंडल अररिया के जुडिशियल मजिस्ट्रेट संतोष कुमार ने आरोपी पति को तीन साल की सजा सुनाई है। आरोपी पति को आर्थिक दंड के रूप में 10 हजार रुपया जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी पति को एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजा पाने वाला जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र के सतधरा गांव का रहने वाला 30 वर्षीय मोनाजिर हसन उर्फ चुन्ना (पति) पिता मो जईम है। वहीं साक्ष्य के आभाव में मो जईम (ससुर), बीबी नसरीन (सास), बीबी चुन्नी (ननद), मो पप्पू (नन्दौसी) को रिहा कर दिया है। यह आदेश 1710सी/2017 में सुनाया गया है। अररिया आरएस स्थित भाग मोहब्बत गांव के रहने वाले मो हलीम उद्दीन की पुत्री नाजिश परवीन की शादी वर्ष 2013 में जोकीहाट सतधरा नि...
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