पीलीभीत, अप्रैल 7 -- पीलीभीत। गंभीर रूप से घायल करने के मामले मे अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार डूंगराकोटी ने आरोपित को दोषी पाते हुए दस हजार रुपए जुर्माना सहित पांच वर्ष की सजा से दण्डित किया। थाना बिलसंडा के ग्राम हररायपुर के अमर सिंह ने सूचना दर्ज कराई कि 24अगस्त 2022 को रात 12बजे गांव के महेन्द्र से कहासुनी हुई। महेन्द्र ने मारपीट की। इससे सिर मे चोटें आई। पुलिस ने सूचना दर्ज कर घायल वादी का मेडिकल परीक्षण कराया। उपरांत विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय मे दाखिल किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपित को दोषी पाते हुए दण्डित किया।

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