बलिया, जनवरी 8 -- बलिया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार मिश्र की अदालत ने शासन के निर्देश पर अभियोजन के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह समेत 14 लोगों को दस साल पुराने एक मामले में आरोप से मुक्त कर दिया। आदेश से दयाशंकर सिंह के साथ ही नागेन्द्र पाण्डेय, संतोष सोनी, पप्पू पाण्डेय, धीरज गुप्त, सतीश अग्रवाल, दीपक कुमार, सर्वदमन जायसवाल, राजेश गुप्त, बन्नी वर्मा, रामजी गुप्त, मनोज गुप्त, संतोष वर्मा और अरविन्द को राहत मिली है। अरविंद समेत कई अन्य आरोपियों के अधिवक्ता रामकृष्ण यादव ने बताया कि अदालत ने आरोपियों के जमानत बंध पत्र निरस्त करने के साथ ही उनके जमानतदारों को भी दायित्वों से मुक्त कर दिया है। मामला नौ सितंबर 2015 का है। उस समय शहर के मालगोदाम के पास चक्काजाम किया गया ...